निठारी कांड के दोनों आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी, निचली अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा, जाने पूरा मामला

गौतम बुद्ध नगर के निठारी इलाके में 29 नवंबर 2006 को मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे स्थित नाले…

निठारी कांड

गौतम बुद्ध नगर के निठारी इलाके में 29 नवंबर 2006 को मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे स्थित नाले से 19 कंकाल बरामद किए गए थे। नोएडा पुलिस ने इस मामले में सुरेंद्र कोली एवं पंढेर को गिरफ्तार किया था। अब इन्हीं दोनों आरोपी पंढेर एवं कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया है और साथ ही निचली अदालत से दोनों को मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी है। कई दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि सोमवार यानी की आज कोर्ट ने निठारी कांड पर फैसला सुना दिया।

यह फैसला न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति SAH रिजवी ने सुनाया। महत्वपूर्ण है कि विभिन्न खंडपीठों ने इस मामले पर 134 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया है। निठारी कांड में नीचली अदालत ने सुरेंद्र कोली एवं मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसने याचिका दायर की थी।

निठारी गांव की दर्जनों लड़कियां गायब थी

कोर्ट ने सुरेंद्र कोली के साथ कोठी D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी बरी कर दिया है। दरअसल, कोली पर आरोप है कि वह पंढेर की कोठी का केयरटेकर था एवं लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। वह इन लड़कियों से दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर देता था और लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था। बता दें कि निठारी गांव की दर्जनों लड़कियां गायब हो गई।

गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर के निठारी इलाके में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे स्थित नाले से 29 दिसंबर 2006 को 19 कंकाल बरामद किए गए थे। नोएडा पुलिस ने इस मामले में कोली एवं पंढेर को गिरफ्तार किया था। इस मामले को बाद में सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। 2007 में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था जबकि कुल 16 मुकदमे इस प्रकरण में दर्ज किए गए थे।

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