गूगल को भरना होगा 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना, NCLAT ने CCI के आदेश को बरकरार रखा

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गूगल को 30 दिनों के भीतर 1,337.76 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया…

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गूगल को 30 दिनों के भीतर 1,337.76 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुचित प्रदर्शन और बाजार में हेरफेर के आरोप में 1,337.76 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था। गूगल ने जुर्माने के भुगतान के प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी और अब न्यायाधिकरण ने गूगल को प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश का पालन करने और 30 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

Google
Google पर जुर्माना क्यों लगाया गया?

Google ने Android मोबाइल उपकरणों से संबंधित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में संलग्न होकर भारी मुनाफा कमाया, जिसके कारण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने Google को 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी Google सॉफ्टवेयर की स्थापना रद्द करने की अनुमति के संबंध में एक धारा को समाप्त कर दिया है।

गलत तरीके से बंद करें कारोबार

20 अक्टूबर 2022 को सीसीआई ने सर्च इंजन गूगल पर 1,337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने Android मोबाइल बाजार में डोपिंग के लिए Google पर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। गूगल ने मोबाइल बाजार में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया। CCI ने Google को व्यापार करने के गलत तरीके को रोकने का भी निर्देश दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने Google को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने आचरण को संशोधित करने का भी निर्देश दिया है।

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