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- March 1, 2023
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आईटी रिटर्न फाइल करते समय इन गलतियों से बचें, नहीं तो आयकर विभाग का मिल सकता है नोटिस
आईटी रिटर्न फाइल करते समय इन गलतियों से बचें, नहीं तो आयकर विभाग का मिल सकता है नोटिस इनकम टैक्स…
आईटी रिटर्न फाइल करते समय इन गलतियों से बचें, नहीं तो आयकर विभाग का मिल सकता है नोटिस
इनकम टैक्स (आईटी) रिटर्न फाइल करने में कुछ ही दिन बचे हैं। इसलिए अगर आप आईटी रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ गलतियां आप रिटर्न फाइल करते समय कर सकते हैं। आयकर विभाग आपकी छोटी-छोटी गलतियों को चिह्नित करेगा और कोई गलती होने पर आपको नोटिस भी भेजेगा। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप रिटर्न फाइल करते समय कुछ सावधानियां बरते ताकि आपको भविष्य में इनकम टैक्स विभाग से कोई नोटिस न आए। आज हम आपको ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिसे आप सुधार सकते हैं।
ब्याज आय का खुलासा न करना
करदाता कई बार रिटर्न फाइल करते समय एफडी, आरडी, टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर अर्जित ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं। करदाताओं का मानना है कि उनके ब्याज पर कोई कर नहीं लगता और रिटर्न में इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि सेक्शन 80TTA के मुताबिक सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर ही टैक्स नहीं लगता है। अधिक आय वाले करदाता एफडी पर 10 फीसदी टीडीएस काटने की जानकारी भरते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसे में करदाताओं को एफडी पर काटे गए टीडीएस की पूरी जानकारी देनी चाहिए।
एफडी की जानकारी छिपाना
कभी-कभी करदाता एक ही बैंक की कई शाखाओं में अलग-अलग खाता खोलते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन आईटी विभाग को पहले से ही आपके सभी प्रकार के खातों की जानकारी है। अगर आप अपने सभी टीडीएस खातों पर मिलने वाले ब्याज की जानकारी नहीं देते हैं तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले करदाता को अपना फॉर्म 26AS दिखाना होगा।
संपत्ति पर टीडीएस जमा न करना
अगर आपने पिछले एक साल में 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है और उस पर एक हफ्ते के अंदर 1 फीसदी टीडीएस नहीं जमा किया है, तो नोटिस तो मिलेगा ही और इसके साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अगर आप एनआरआई हैं तो एनआरआई द्वारा ऐसी संपत्ति की खरीद पर 30% टीडीएस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा अगर आपका किसी विदेशी बैंक में खाता है या आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो जानकारी छुपाने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
पिछली कंपनी का वेतन नहीं दिखाना
भले ही आपने पिछले वित्तीय वर्ष में नौकरी बदली हो लेकिन यहां मिलने वाले वेतन के बारे में रिटर्न में कोई जानकारी नहीं भरी है तो आईटी विभाग आपको एक नोटिस भेजेगा, क्योंकि आपने वेतन के बारे में जानकारी नहीं दी है और आपने टीडीएस की भी जानकारी नहीं दी है।
फॉर्म 15जी या 15एच का गलत इस्तेमाल
फॉर्म 15जी और 15एच एक तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसे टैक्स छूट से कम आय वालों को भरना होता है। फॉर्म 15जी 60 साल से कम उम्र के लोगों को भरना होता है, जिनकी सैलरी टैक्स छूट के बराबर है। फॉर्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों को भरना होता है। अगर आप इस फॉर्म को भरने में गलती करते हैं और चेक करते समय गलती सामने आती हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।