पंजाब की पटियाला जेल से रिहा हुए नवजोत सिंह सिद्धू, मिली 48 दिन की माफी, जानें कारण

लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरकार पंजाब की पटियाला जेल से रिहा कर दिया गया…

लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरकार पंजाब की पटियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में कहा गया था कि उन्हें एक अप्रैल को जेल से रिहा किया जाएगा। सिद्धू पटियाला जेल में बंद थे।

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक हत्याकांड में सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा हो गए। इन्हें समय से पहले छोड़ दिया गया है। उनके अच्छे कर्मों के कारण उन्हें 48 दिनों की छूट मिली। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने मर्डर केस में एक साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है कि वह रिहाई के बाद जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उनकी रिहाई से पहले बड़ी संख्या में उनके समर्थक जेल से बाहर पहुंच गए। समर्थकों ने कहा कि सिद्धू की रिहाई उनके लिए एक उत्सव है। यहां उनके समर्थक ढोल बजाते नजर आ रहे हैं।

 

Navjot Singh Sidhu
सिद्धू की अगवानी करने पहुंचे कांग्रेस सांसद

अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला भी उनका स्वागत करने जेल के बाहर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और कांग्रेस के अन्य नेता अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हों, इसलिए वे यहां नहीं आ सके, लेकिन कांग्रेस एकजुट है।

सुप्रीम कोर्ट ने कारावास की सजा सुनाई

कांग्रेस नेता को रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाई गई थी और मई में उनकी सजा पूरी होने वाली थी। नवजोत सिंह सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता को स्टेट जनरल रिमिशन पॉलिसी के तहत समय से पहले रिहा किया गया है। वह जेल में रविवार और अन्य अवकाश नहीं लेते था, इसलिए उन्हें 48 दिन की छुट्टी मिली। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने 59 वर्षीय सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने 1000 रुपए जुर्माना लगाया था

पार्किंग को लेकर हुई बहस के बाद नवजोत सिद्धू ने गुरनाम सिंह की पिटाई कर दी, जिसकी बाद में मौत हो गई। वह पटियाला का ही रहने वाला था। इस मामले में उन्हें 34 साल बाद सजा सुनाई गई थी। हालांकि, 2018 में सिद्धू की हत्या के आरोप में कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। बाद में कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए सजा का ऐलान किया।

Related post

पंजाब में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न बीमारी से 32 लोगों की मौत, 26,000 लोगों को बचाया गया

पंजाब में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न बीमारी से…

पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 15 जिले बाढ़…
पंजाब के अमृतसर में 36 घंटे में दूसरा धमाका, एक घायल, लोगों में दहशत

पंजाब के अमृतसर में 36 घंटे में दूसरा धमाका,…

पंजाब के अमृतसर स्थित हेरिटेज स्ट्रीट में आज एक और धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक धमाका आज सुबह साढ़े छह बजे…
गैस लीक होने से 11 की मौत: पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा, एनडीआरएफ-फॉरेंसिक टीमें पहुंचीं

गैस लीक होने से 11 की मौत: पंजाब के…

पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस के लीक से 11 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *