अगर आप भी है करते हैं ऑनलाइन कमाई तो देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी, जानें क्या-क्या आएगा दायरे में

अगर आप भी ऑनलाइन कमाई करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक नोटिफिकेशन में सरकार ने…

ऑनलाइन कमाई तो देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी

अगर आप भी ऑनलाइन कमाई करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक नोटिफिकेशन में सरकार ने ऑनलाइन सर्विसेज के आयात पर 18% GST लगाने का फैसला लिया है। सरकार ने कंटेट क्रिएटर्स को बड़ा झटका दिया है। नए जमाने के प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को ऑनलाइन कमाई पर 18% GST चुकाना पड़ सकता है। सरकार ने इस विषय में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

इस आदेश के मुताबिक, अब विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों से पर्सनल यूज के लिए अब ऑनलाइन सेवाओं को आयात करना GST के दायरे में होगा। GST के दायरे में सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनियां एवं विज्ञापन होस्ट करने वाली सर्च इंजन कंपनियां एवं कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन ये सभी GST के दायरे में आएगी।

महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को सरकारी नोटिफिकेशन में OIDAR यानी Online information database access and retrieval नाम दिया गया है। सबसे पहले बजट में सरकार ने इसका प्रस्ताव दिया था। हालांकि वित्त मंत्री के नोटिफिकेशन के बाद अब बदलाव को अमल में लाया गया है। OIDAR सेवाओं के पर्सनल यूज के लिए आयात पर टैक्स छूट अब समाप्त कर दी जाएगी। सर्विस के निर्यातक को इस टैक्स को कलेक्ट करने एवं भारत सरकार के पास जमा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

1 अक्टूबर से बदलाव लागू होगा

अगर आसान शब्दों में इसे समझे तो मान लीजिए कि आप एक कंटेंट क्रिएटर है और आप फेसबुक, यूट्यूब और एक्स से कमाई कर रहे हैं, तो आपकी यह कमाई ऐड रेवेन्यू की होती है, जो कि OIDAR दायरे में आती है। ऐसे में इस पर 18 फीसदी GST 01 अक्टूबर से लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ ओसन फेट यानी अब समुद्री मार्ग से माल ढुलाई करने पर एक अक्टूबर से राहत देते हुए 5% फीसदी इंटीग्रेटेड GST से छूट मिलेगी।

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