राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत के सेशंस कोर्ट में दायर की अर्जी, 3 मई को होगी सुनवाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दी…

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दी गई है। वहीं राहुल गांधी ने सोमवार को उन्हें दो साल की सजा सुनाए जाने के मामले में ऊपरी अदालत में अर्जी दी, जिस पर 3 मई को सुनवाई होगी। बता दें, राहुल गांधी सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद सोमवार को सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंचे थे। उनके सूरत रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता और उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंचीं। वह भी राहुल के साथ सूरत के सेशंस कोर्ट भी पहुंची थीं। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी राहुल से मुलाकात की। उनके साथ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी हैं.

Congress Rahul gandhi

राहुल गांधी यह अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा के 23 मार्च के फैसले के खिलाफ है। इसमें मोदी उपनाम के बारे में अपनी टिप्पणियों को लेकर गांधी को 2019 में मानहानि का दोषी ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी परिवार भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और वे सत्ता में रहने के लायक नहीं हैं। बता दें, 23 मार्च को अदालत ने गांधी को दोषी पाया था और गांधी को अपील करने की भी अनुमति दी थी। कोर्ट ने इसके साथ ही 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने 15,000 रुपये पर जमानत मंजूर कर ली थी।

सरकारी आवास खाली करने को कहा गया

राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके अगले दिन लोकसभा की हाउस कमेटी ने नोटिस भेजकर उन्हें अपना 12 तुगलक लेन बंगला छोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की काफी आलोचना की थी। इनका कहना था कि राहुल गांधी के मामले में सरकार ने काफी तेजी दिखाई।

विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला भी बोला

राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी ही क्यों है? इससे कई लोग नाराज हो गए और इसलिए सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। उन्होंने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान यह बात कही थी। उनकी सजा और बाद में अयोग्यता के बाद राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ था। इसके चलते संसद की कार्यवाही पर भी इसका असर देखने को मिला था।

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