सरकार ने निजी चैनलों के लिए जारी की एजवाइजरी, अब इन कार्यक्रमों को दिखाना होगा अनिवार्य

केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय टेलीविजन के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश 2022 को मंजूरी दी…

channel advisoryकेंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय टेलीविजन के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश 2022 को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत निजी चैनलों को 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और जनहित से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित करना अनिवार्य हो गया है। आधे घंटे के जनहित कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर केंद्र सरकार ने निजी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

यह एडवाइजरी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अब दिन में आधे घंटे के राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों को निजी टीवी चैनलों में छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर दिखाया जा सकता है। इसमें मंत्रालय द्वारा दिए गए आठ विषयों के सिवाय राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की सामग्री को भी शामिल कर सकते हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश 9 नवंबर 2022 को लागू कर दिए गए थे। इस संबंध में मंत्रालय ने निजी चैनलों से सुझाव मांगे थे। मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के सुझाव के बाद टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि उन्हें जनसरोकार के आधे घंटे के कार्यक्रम के स्लॉट को छोटे-छोटे स्लॉट्स में विभाजित करने की सुविधा दे दी है।

दरअसल, एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की जरूरत है। टेलीविजन चैनलों की देश के दूरदराज भाग तक पहुंच है, जो भारत की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हैं। ऐसे में टेलीविजन की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। यह तर्क केंद्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश को जारी करते समय दिए गए थे। केंद्र सरकार ने आगे बताया कि इन दिशा-निर्देशों से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के टेलीविजन चैनलों को सिंगापुर के बजाय भारत से अपलिंक करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है, जो उपमहाद्वीप में प्रसारित चैनलों के लिए पसंदीदा अपलिंकिंग हब है।

इन कार्यक्रमों की मासिक रिपोर्ट निजी प्रसारकों को ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय सामग्री के प्रसारण के लिए चैनलों की निगरानी करेगा। अगर इसका पालन सही तरीके से नही होगा तो उस स्थिति में मंत्रालय समय-समय पर जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर कार्रवाई करेगा।

क्या होगा कार्यक्रमों का विषय ?

लोक सेवा और राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रतिदिन सभी चैनलों को आधे घंटे का समय दिया जाना है। इसके अलावा कंटेट के लिए चैनलों को आठ थीम दी गई हैं, जिसमें शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों को शामिल करना अनिवार्य है।

इससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार ने जनकल्याण की भावना के मद्देनजर दिशानिर्देश जारी किए हैं। यदि टीवी चैनल इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरणा प्रदान करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

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