सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका उनके खिलाफ दर्ज होगी रेप की FIR

शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका उनके खिलाफ दर्ज होगी…

शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका उनके खिलाफ दर्ज होगी रेप की FIR –

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप की एफ आई आर दर्ज होने वाली है।

शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटकासाल 2018 में दिल्ली के एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर रेप करने का आरोप लगाया था। इस दौरान महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाते हुए रेप के मामले में एफ आई आर दर्ज करवाने के लिए निचली अदालत का सहारा लिया था हालांकि शाहनवाज हुसैन ने उस दौरान इन आरोपों को मानने से साफ इंकार कर दिया था।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को इस मामले पर सुनवाई करते हुए शाहनवाज हुसैन पर एफ आई आर दर्ज करने की बात कही थी। सोमवार को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट और दीपंकर दत्ता की नेतृत्व वाली पीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है की मामले की निष्पक्ष जांच होने दी जाए और एफ आई आर दर्ज हो। न्यायाधीशों की पीठ ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के वकीलों से यह भी कहा की अगर वह निर्दोष होंगे तो अवश्य साबित होंगे।

क्या था पूरा मामला –

साल 2018 में दिल्ली के एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर रेप करने का आरोप लगाया था। इस दौरान महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाते हुए रेप के मामले में एफ आई आर दर्ज करवाने के लिए निचली अदालत का सहारा लिया था हालांकि शाहनवाज हुसैन ने उस दौरान इन आरोपों को मानने से साफ इंकार कर दिया था।

7 जुलाई 2018 को एफ आई आर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन इस कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। उस महिला ने शाहनवाज हुसैन के ऊपर एक के बाद एक कई सारे आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज करवाई लेकिन छानबीन में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 अगस्त 2022 को शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया था।

याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। शाहनवाज हुसैन के वकीलों का कहना है कि महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत है और उनकी छवि खराब करने के लिए यह आरोप लगाए जा रहे हैं।

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