स्पाइसजेट के चेयरमैन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- पेमेंट नहीं किया तो अगली तारीख को भेज देंगे तिहाड़

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्ती दिखाते हुए स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को 22 सितंबर तक क्रेडिट सुइस को…

स्पाइसजेट के चेयरमैन

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्ती दिखाते हुए स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को 22 सितंबर तक क्रेडिट सुइस को किस्त के रूप में 5 लाख डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा। इसी के साथ डिफॉल्ट राशि के 1 मिलियन डॉलर का भी भुगतान करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह को चेतावनी दी कि अगर वह इसका भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें अगली तारीख तक तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद स्पाइसजेट के शेयर इंट्रा डे ट्रेड में 2% चढ़कर 39.60 रूपए पर पहुंच गए।

जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि अब भुगतान नहीं हुआ, तो कोर्ट को कठोर कदम उठाना होगा। यह टाल-मटोल का काम बहुत हुआ। अब आपको सहमति की शर्तों का पालन करना होगा। चाहे आप मर भी जाएं तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब अति हो गई है। इसी के साथ कोर्ट ने अजय सिंह को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा।

क्या है मामला

स्विस निवेश फर्म क्रेडिट सुइस ने अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अजीत सिंह और स्पाइसजेट निर्धारित समय के अनुसार उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं और अब तक उन पर 6.5 मिलियन डॉलर का भुगतान बकाया है। स्विस कंपनी ने इस साल 2023 में विमान के इंजन सर्विसिंग के भुगतान के लिए 24 मिलियन डॉलर से अधिक के कुछ बिलों का भुगतान करने मे विफल रहने के लिए एयरलाइंस के खिलाफ मामला दायर किया था।

स्पाइसजेट चालू वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल जून) तिमाही में प्रॉफिट में रही। यह प्रॉफिट लगभग 205 करोड़ रुपए का रहा, क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ने से एयरलाइंस को फायदा हुआ, लेकिन कंपनी को पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में 789 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था

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