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- September 13, 2023
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छेड़खानी मामले में 24 साल बाद आया अनोखा फैसला, कुछ घंटे की कैद और 600 रुपये जुर्माना
यूपी के मिर्जापुर में छेड़खानी मामले में 24 साल बाद एक अनोखा फैसला आया है। सिविल कोर्ट ने 24 साल…
यूपी के मिर्जापुर में छेड़खानी मामले में 24 साल बाद एक अनोखा फैसला आया है। सिविल कोर्ट ने 24 साल बाद फैसला सुनाते हुए 600 रुपये का जुर्माना लगाया एवं कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होने तक कस्टडी में रखने की सजा सुनाई। दरअसल, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 24 साल बाद छेड़खानी के मामले में दर्ज मुकदमे का फैसला आया है। 24 साल बाद फैसला आने की वजह से इसकी फिलहाल खूब चर्चा हो रही है।
बता दें कि अदलहाट थाना में पुलिस ने 1999 में रजैली निवासी आरोपी सुरेश मौर्या के खिलाफ छेड़खानी मामले की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। आरोपी सुरेश मौर्या पर IPC की धारा 354, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे का ट्रायल 24 सालों तक चला। इस मामले में तमाम गवाहों को सुनने के बाद और बहस के बाद 12 सितंबर को मिर्जापुर सिविल न्यायधीश ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी को अभिरक्षा (कार्रवाही समाप्त होने तक) की सजा के साथ 600 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि 24 साल बाद आए कोर्ट के फैसले की काफी चर्चा हो रही है।
एक और मामला रहा था सुर्खियों में
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तीन महीने पहले भी एक ओर केस काफी चर्चा में बना रहा था। तब नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल की सजा जिला कोर्ट ने सुनाई थी। यह मामला चुनार थाना क्षेत्र का था। जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 37,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।