क्या आप जानते हैं सदन में सांसदों का माइक कौन बंद करता है? ऑन-ऑफ कंट्रोल किसके पास है?

विदेश में राहुल गांधी और घर में महुआ मोइत्रा और अधीर रंजन चौधरी जैसे विपक्षी नेता… लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप…

विदेश में राहुल गांधी और घर में महुआ मोइत्रा और अधीर रंजन चौधरी जैसे विपक्षी नेता… लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए सदन की कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी सांसदों द्वारा माइक बंद करने का आरोप लगाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। हंगामे का संसद के बजट सत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सदन में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि स्पीकर विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर देते हैं। इसके साथ ही चौधरी ने एक पत्र भी लिखा कि उनका माइक 3 दिन से म्यूट है।

Sansad mein mic kon band karta hai
क्या स्पीकर माइक को ऑन/ऑफ कर सकते है?

संसद में माइक को ऑन और ऑफ करने की क्या प्रक्रिया है और यह अधिकार किसके पास है? संसद के दो सदन हैं-लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के लिए एक निश्चित सीट तय की जाती है। इस सीट पर उनके माइक्रोफोन लगे होते हैं और उनका एक खास नंबर भी होता है। संसद के दोनों सदनों में एक कक्ष होता है, जहां ध्वनि तकनीशियन बैठता है। इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को लिप्यंतरित और रिकॉर्ड करते हैं। कार्यवाही विशेष कक्षों द्वारा नियंत्रित की जाती है।

दोनों सदनों में एक विशेष कक्ष होता है। यह निम्न सदन के मामले में लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा और उच्च सदन के मामले में राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस कक्ष में एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाया गया है। उस बोर्ड पर सभी सदस्यों के सीट नंबर लिखे होते हैं। यहीं पर उन सीटों से जुड़े माइक्रोफोन चालू और बंद होते हैं। इस कक्ष के सामने एक पारदर्शी शीशा लगा होता है, जिसके द्वारा तकनीशियन गृह की कार्यवाही पर नजर रखते है। उनके पास माइक्रोफोन को मैन्युअल रूप से बंद और चालू करने की जिम्मेदारी है।

क्या तकनीशियन खुद नियंत्रित करता है?

हालांकि टेक्नीशियन के पास माइक को ऑफ और ऑन करने का कंट्रोल होता है, लेकिन यहां वह अपनी मर्जी से माइक को ऑफ या ऑन नहीं कर सकता। मीडिया की रिपोर्ट है कि संसद की कार्यवाही के दौरान माइक्रोफोन को चालू और बंद करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। अक्सर आपने संसद की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष या अध्यक्ष को ऐसी चेतावनी देते हुए देखा और सुना होगा, जिसमें वह सदस्यों से कहते हैं कि कृपया कोई शोर या हंगामा न करें, शांत रहें, अन्यथा माइक बंद करना होगा। माइक्रोफोन को चालू या बंद करने का निर्देश देने का अधिकार केवल सदन के अध्यक्ष को है। हालांकि इसके लिए भी कुछ नियम हैं। ऐसा तभी किया जाता है जब सदन के सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हों, हंगामा कर रहे हों और संसद के कामकाज को प्रभावित कर रहे हों। इस मामले में अध्यक्ष विघटनकारी सदस्य को उनका माइक्रोफोन बंद करने का निर्देश दे सकते हैं।

माइक बंद होने पर भी आवाज क्यों सुनाई देती है?

संसद की कार्यवाही के दौरान खासकर हंगामे के दौरान आपने देखा होगा कि माइक बंद होने के बाद भी सदस्यों की आवाज सुनाई देती है। और यहां तक ​​कि जब सांसदों की बोलने की बारी नहीं होती है, तब भी जब उनकी बारी आती है तो हम दूसरों की आवाज सुनते हैं। जानकारों का कहना है कि गड़बड़ी के दौरान क्योंकि विपक्षी नेता खड़े होकर हंगामा करते हैं और कभी-कभी तो वे एक साथ भी आ जाते हैं। ऐसे में सदन में मौजूद सदस्यों के माइक से उनकी तेज आवाज हम तक पहुंचती है, जिनके माइक चालू रहते हैं। यह ध्वनि हमें दूर की ध्वनि की तरह सुनाई देती है।

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