नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस का चक्कर, अब नंबर प्लेट के बाद ही मिलेगी नई गाड़ी, 14 सितंबर से नया नियम लागू

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नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस का चक्कर, अब नंबर प्लेट के बाद ही मिलेगी नई गाड़ी, 14 सितंबर से नया नियम लागू

नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस का चक्कर, अब नंबर प्लेट के बाद ही मिलेगी नई गाड़ी, 14 सितंबर से नया नियम लागू
अब से नंबर प्लेट आने के बाद ही आपको खरीदी गई गाड़ी मिल सकेगी। नई गाड़ियों में टीसी नंबर सिस्टम हटा दिया गया है। आरटीओ से काम लेकर डीलरों को सौंपने के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले वाहन खरीदने के बाद टीसी नंबर देकर गाड़ी दी जाती थी। अब वाहन का रजिस्ट्रेशन होने और सभी टैक्स चुकाने के बाद सीधे नया नंबर देकर वाहन को नंबर जारी कर दिया जाएगा।

14 सितंबर से नई व्यवस्था लागू

अब से नए नंबर निकालने और नंबर प्लेट लगाने का काम भी डीलर को ही करना होगा। यह नई व्यवस्था गुरुवार से लागू हो जाएगी। सभी डेटा डीलरों को 13 सितंबर तक आरटीओ को उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है। 14 सितंबर से नई व्यवस्था के मुताबिक सिर्फ डीलर ही चालू नंबर प्लेट वाले लोगों को नई गाड़ियां दे सकेंगे। वाहनों के रजिस्ट्रेशन से लेकर नंबर आवंटन तक की सारी प्रक्रिया शोरूम से ही की जाएगी, जिससे फीस और टैक्स भुगतान के तुरंत बाद नंबर प्लेट भी वाहन से जुड़ जाएगी।

वाहन मालिक का काम होगा आसान

पहले नंबर आरटीओ से आवंटित होता था, जो अब डीलर स्तर से ही आवंटित होगा, जिससे नंबर आवंटन की प्रक्रिया तेज होगी और वाहन मालिकों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। डीलर स्तर से नंबर आवंटन के बाद दस्तावेजों का आरटीओ से सत्यापन और शुल्क व टैक्स का भुगतान कानून के मुताबिक है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी।

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