बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर दिया अहम फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है । गोदरेज एंड संस द्वारा दायर याचिका…

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है । गोदरेज एंड संस द्वारा दायर याचिका को मुंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अहम बात यह है कि अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर गोदरेज संस की ओर से याचीका दायर कि गई थी । मुंबई के विखरोली इलाके में महाराष्ट्र सरकार और एनएचएसआरसीएल द्वारा शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। दायर कि गई याचीका को मुंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

highcourtमुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मुंबई के विखरोली क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार और NHSRCL द्वारा शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड संस द्वारा दायर एक याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं और जनता की भलाई के लिए हैं। न्यायमूर्ति धानुका और न्यायमूर्ति सथाये की पीठ ने कहा कि यह परियोजना अनूठी है और जनहित के उद्देश्य को पूरा करती है।

मुंबई और अहमदाबाद के बीच कुल 508.17 किमी रेलवे ट्रैक में से 21 किमी भूमिगत होगा। इस भूमिगत सुरंग का प्रवेश बिंदु विखरोली में गोदरेज भूमि में पड़ता है। राज्य सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दावा किया कि जब यह योजना जनता के लिए महत्वपूर्ण थी, तो कंपनी योजना में देरी कर रही थी।

                                                                               

                                                                                      सरकार ने हाईकोर्ट को दिया जवाब

highcourt 1सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के विखरोली इलाके में स्थित फील्ड को छोड़कर योजना की सभी सड़कों के अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2022 में ही उन्होंने कंपनी को 264 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। गोदरेज एंड बॉयज ने महाराष्ट्र सरकार के 15 सितंबर, 2022 के मुआवजे के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की।

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