सरकार ने दी बड़ी राहत, पैन-आधार को लिंक कराने की बढ़ गई डेडलाइन, जानें नई तारीख

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए राहत की…

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल, सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब आप 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए आधिकारिक घोषणा कर दी है। बता दें, अगर आप पैन को आधार से लिंक कराएंगे तो आपको एक हजार रुपये पैनल्टी के तौर पर भरना होगा।

Pan card and Aadhar card

बता दें, इससे पहले इसे लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अगर आपने 30 जून तक भी पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराएंगे तो इसके बाद आपको 10 हजार रुपये पेनल्टी भरना होगा। नहीं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें, आधार-पैन लिंक करने की आवश्यकता उन्हें नहीं है जो असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं और नॉन-रेजिडेंट हैं.

पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी क्यों?

अगर आप पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराएंगे तो आप निष्किय पैन के जरिए आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपके पेडिंग रिटर्न की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इससे पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं होंगे। पैन के निष्क्रिय होने के बाद पेंडिंग प्रोसेस पूरी नहीं की जा सकती है और आपका टैक्स डिडक्शन भी अधिक रेट से होगा। वहीं, आप इसके बिना अपने पैसे कहीं निवेश भी नहीं कर पाएंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पैन और आधार को लिंक समय रहते जरूर करा लें।

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