झारखंड में अब कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त महिलाओं को मिलेगा मैटरनिटी लीव, जानें किसे नहीं मिलेगा लाभ

मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया…

मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 180 दिनों की मैटरनिटी लीव के प्रस्ताव को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को स्वीकृति प्रदान की।

In Jharkhand, women appointed on contract will now get maternity leave, know who will not get the benefit

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रस्ताव उन महिलाओं पर लागू होगा, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 80 दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया है। मैटरनिटी लीव के लिए कॉन्ट्रैक्ट राशि लीव पर जाने से पहले मिली अंतिम राशि की जितनी ही रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, मैटरनिटी लीव उन महिलाओं पर लागू नहीं होगा, जिनकी दो संतानें जीवित है और अब तीसरा प्रसव है।

ध्यान रहे कि इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के लिए इस तरह के लाभ का कोई प्रावधान नहीं था। गौरतलब है कि झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला कर्मियां काफी लंबे समय से मैटरनिटी लीव की मांग कर रही थी।

क्या है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961

मातृत्व लाभ यानी की अगर महिला कर्मचारी गर्भवती है तो यह ऐसे लाभ, जो गर्भावस्था और प्रसव के बाद की महिलाओं की रक्षा सुनिश्चित करते हैं और यह मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

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