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- July 4, 2023
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मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्यवाही पर लगाई रोक
मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में मुश्किलों में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मंगलवार को…
मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में मुश्किलों में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मंगलवार को राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में एक जनसभा में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? राहुल गांधी के इस बयान के बाद से उनके खिलाफ देशभर में अलग-अलग स्थानों पर मानहानि के मुकदमे दर्ज हुए थे।
झारखंड हाईकोर्ट ने दी राहत
राहुल गांधी के वकील पीयूष और दीपांकर रॉय ने झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। बता दें रांची में प्रैक्टिस करने वाले वकील प्रदीप मोदी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में मोदी सरनेम वाली राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए 20 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया था।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई और अदालत में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत में याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा है।
सूरत कोर्ट से मिल चुकी है सजा
राहुल गांधी को अपने बयान के कारण सूरत सेशन कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके चलते जनप्रतिनिधि कानून के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है। रांची में भाजपा नेता प्रदीप मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की।