‘ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो मुआवजा नहीं मिल सकता, इसकी सुरक्षा यात्रियों की जिम्मेदारी’

ट्रेन में सफर के दौरान सामान खो जाने या चोरी हो जाने पर रेलवे से मुआवजा मांगा जा सकता है…

ट्रेन में सफर के दौरान सामान खो जाने या चोरी हो जाने पर रेलवे से मुआवजा मांगा जा सकता है या नहीं? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके तहत अगर आपका सामान या पैसा चोरी हो जाता है, तो आप इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि आपको अपने पैसे और सामान की खुद देखभाल करनी होगी।

'Compensation cannot be given if luggage is stolen in the train, its safety is the responsibility of the passengers'

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सामान चोरी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रेन में सफर के दौरान अगर किसी यात्री के पैसे चोरी हो जाते हैं तो इसे रेल सेवाओं में कमी नहीं माना जा सकता बल्कि यात्रियों को इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए।

2005 के मामले सुप्रीम कोर्ट का फैसला

दरअसल, कोर्ट ने यह फैसला कपड़ा व्यापारी सुरेंद्र बोला की याचिका के जवाब में दिया है। 27 अप्रैल 2005 को सुरेंद्र काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की रिजर्व सीट पर बैठकर नई दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान एक लाख रुपये की राशि उनके पास थी। लेकिन 28 अप्रैल को तड़के साढ़े तीन बजे जब सुरेंद्र उठे, तो उनके पैसे चोरी हो चुके थे। इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने जीआरपी थाने उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई।

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