पति-पत्नी माने तो तुरंत मिल जाएगा तलाक, अब 6 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, सुप्रीम का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक पर अपना फैसला सुनाते हुए गाइडलाइंस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक पर अपना फैसला सुनाते हुए गाइडलाइंस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिश्ता जोड़ना संभव नहीं है तो पूर्ण न्याय के लिए अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए अधिकारों के जरिए कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक पर लागू 6 महीने तक इंतजार करने की कानूनी बाध्यता जरूरी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस में मेंटेनेंस समेत अन्य प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने दिया है।

If husband and wife agree, they will get divorce immediately
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि यह असंगत टूटने के आधार पर विवाह को भंग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उसे मिली विशेष शक्ति का प्रयोग कर सकता है और आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को शर्तों के अधीन समाप्त किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में संबंध सुधरने की गुंजाइश नहीं होने की बात नहीं कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसके आधार पर तलाक मंजूर कर सकता है। व्यभिचार, धर्मांतरण और क्रूरता जैसी चीजें भी तलाक के लिए आधार मानी गई है।

क्या था मामला?

जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है वह साल 2016 का है। इसे 2 सदस्यीय बेंच ने संवैधानिक बेंच के पास भेजा था। बेंच ने यह कहते हुए मामले को संवैधानिक बेंच के पास भेजा था कि वह तय करे कि क्या मामले को फैमिली कोर्ट में भेजे बिना तलाक दिया जा सकता है? इस मामले पर बीते साल सितंबर में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सु्प्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिल सकती है जो लोग अपने विवाह को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वह लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

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