माफिया मुख्तार अंसारी को लगा बड़ा झटका, गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा; देखें डिटेल्स

माफिया मुख्तार अंसारी को लगा बड़ा झटका, गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा; देखें डिटेल्स माफिया मुख्तार…

माफिया मुख्तार अंसारी को लगा बड़ा झटका, गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा; देखें डिटेल्स

माफिया मुख्तार अंसारी को लगा बड़ा झटका, गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा; देखें डिटेल्स
माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं दूसरे आरोपी सोनू को पांच साल की सजा सहित दो लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने शुक्रवार को सोनू समेत अंसारी को भी दोषी करार दिया था। उधर, दो दिन पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी की 73.43 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की।

ED ने जब्त की अब्बास की संपत्ति

ED ने एक बयान में कहा कि अब्बास की पूरी संपत्ति को जब्त कर ली गई है, जिसमें आराजी नंबर 604 पर स्थित 1568 वर्ग फीट की जमीन, मौजा रजदेपुर देहाती, तहसील सदर और गाजीपुर तथा उस पर निर्मित व्यावसायिक भवन और आराजी नंबर 169 और जहांगीराबाद और परगना और तहसील सदर, जनपद मऊ में 6020 वर्ग फीट भूमि का भूमि भूखंड शामिल है। ED ने आरोप लगाया कि अब्बास ने ये पूरी संपत्ति 6.23 करोड़ रुपए की सरकारी दर के मुकाबले 71.94 लाख रुपए के कम मूल्य पर हासिल की थी।

ईडी ने बैंक खाते में जमा रुपये भी किए जब्त

ED ने अपने बयान में यह भी कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मुख्तार के बैंक खाते में शेष राशि के रूप में 1.5 लाख रुपए जब्‍त किए हैं। ED का यह मामला मुख्तार और उसके सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि मुख्तार और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी जमीन हड़प ली और उस पर गोदाम बना लिया।

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