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- June 5, 2023
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा
दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया…
दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि सिसोदिया को अगर छह हफ्ते की जमानत दी गई तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर वह चाहें तो किसी भी दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।
बता दें, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट से गुजारिश की है कि पत्नी की देखभाल के लिए उन्हें जमानत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।शनिवार को कोर्ट ने उनकी पत्नी सीमा का स्वास्थ्य हाल जानने के लिए मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। वहीं इससे पहले सिसोदिया को 7 घंटे तक पत्नी से मुलाकात करने की छूट भी दी थी, लेकिन पत्नी के बीमार होने की वजह से उनसे मुलाकत नहीं हो पाई।
सिसोदिया की नियमित जमानत की अर्जी लंबित
मामले में सिसोदिया की नियमित जमानत की अर्जी पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मार्च में गिरफ्तार किया गया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने सिसोदिया पर शराब नीति में अनियमितता का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने 30 मई को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।