कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर कोर्ट का समन, बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप

कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ…

कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब पंजाब के संगरूर कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे को समन जारी किया है। खड़गे को संगरूर निवासी और हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज की याचिका पर समन जारी किया गया है।

Sangrur court summons Congress President Mallikarjun Kharge

हितेश भारद्वाज ने हाल ही में संपन्न कर्नाटक चुनावों के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए खड़गे पर मुकदमा दायर किया है। इसके लिए 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। स्थानीय अदालत की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को समन दिया है।

बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से

याचिकाकर्ता हितेश भारद्वाज ने दावा किया है कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की है। साथ ही कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया, जब उन्होंने देखा कि घोषणापत्र के पृष्ठ संख्या-10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की थी और चुनाव जीतने पर संगठन पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था।

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