बालासोर ट्रेन हादसे के तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए, CBI की खत्म हुई थी हिरासत अवधि

गत 2 जून को ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना में 293 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 1200 से ज्यादा…

गत 2 जून को ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना में 293 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 1200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस दुर्घटना के बाद तीन रेलवे अधिकारी को 7 जुलाई को CBI ने हिरासत में लिया था। इन तीनों आरोपियों की सीबीआई हिरासत की समय सीमा समाप्त होने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Three accused in Balasore train accident sent to judicial custody, CBI's custody period was over

जानें क्या है पूरा मामला

बालासोर में 2 जून को कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाडी से टकरा गई थी और इसके बाद इसके कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए थे। इस ट्रेन दुर्घटना में तीन रेलवे अधिकारियों को ओडिशा की एक विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि 7 जुलाई से शुरू CBI हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तीनों आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने का फेसला लिया है।

कौन है तीनों आरोपी अधिकारी

तीनो आरोपियों को रेलवे द्वारा दुर्घटना के तुरंत बाद निलंबित कर दिया गया था, जिसमें सिनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को शुक्रवार के दिन उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया था।

जानें अभी तक की अपडेट

गौरतलब है कि CBI ने तीनों आरोपीयो को 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने इन आरोपियों की 5 दिनों की रिमांड मंजूर की थी। फिर अदालत ने जांच एजेंसी के अनुरोध पर 11 जुलाई को रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। जो की अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन CBI ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। किन्तु दक्षिण-पूर्वी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच रिपोर्ट में दुर्धटना का कारण दुर्घटना सिग्नल सर्किट में बदलाव में चूक बताया गया है। अब इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

तीनो आरोपियों पर लगी यें धाराएं

दुर्घटना से जुड़े तीनों आरोपियों पर IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201(सबूतों को नष्ट करना) एवं रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मालमा दर्ज किया गया है।

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