केंद्र हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर क्यों हो रही है देर? 9 अक्तूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

देशभर के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर सख्ती बरती है। सुप्रीम कोर्ट…

केंद्र हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति

देशभर के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर सख्ती बरती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वह हर 10 दिन में इस मामले की निगरानी करेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया कि 10 महीने में कुल 80 नामों की सिफारिश की गई है, लेकिन केंद्र की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही यह सारी नियुक्तियां केंद्र के पास लंबित हैं। इसके अलावा 26 जजों के तबादले भी लंबित है एवं संवेदनशील हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी लंबित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमने खुद को रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र सरकार से इस मामले पर जल्द ही जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी।

उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेकेंटरमणी ने कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा है। तो वहीं अटॉर्नी जनरल को जस्टिस संजय किशन कौल एवं सुधांशु धुलिया ने केंद्र से निर्देश लाने को कहा है।

70 नाम पिछले 10 महीने से लंबित

महत्वपूर्ण है कि जस्टिस संजय किशन कौल ने केंद्र से हाईकोर्ट द्वारा सिफारिश किये गए 70 लोगों के नामों पर कोई फैसला न लेने पर एवं इन सिफारिश को SC कॉलेजियम को न भेजने पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि 70 लोगों के नाम पिछले 10 महीने से सरकार के पास लंबित है। उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है। इसलिए आज वह चुप हैं। हालांकि उनको बहुत कुछ कहना है, लेकिन वें खुद को रोक रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि अगली तारीख पर वे चुप नहीं रहेंगे।

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