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  • October 9, 2023
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा रीति-रिवाज के बिना किया हिंदू विवाह मान्य नहीं, शादी के लिए सप्तपदी अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रीति-रिवाज के बिना किया गया हिंदू विवाह अमान्य माना जाएगा। ‘सप्तपदी’ के बिना हिंदू शादी…

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रीति-रिवाज के बिना किया गया हिंदू विवाह अमान्य माना जाएगा। ‘सप्तपदी’ के बिना हिंदू शादी को कंप्लीट नहीं माना जा सकता। अदालत का कहना है कि सप्तपदी हिंदू शादी की वैधता के लिए अनिवार्य है। स्मृति सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसके पति ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए यह मामला दर्ज करवाया था। जबकि उसने कोर्ट में पति द्वारा दर्ज कराए गए मामले को चुनौती दी थी। जबकि स्मृति की दूसरी शादी के पक्ष में कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिले हैं।

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने स्मृति सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हालिया आदेश में कहा कि रीति-रिवाज एवं सात फेरों के साथ जब तक शादी नहीं होती, तब तक इसे संपन्न नहीं माना जा सकता। जब रीति-रिवाजों को उचित तरीके से किया जाता है तभी शादी संपन्न होती है। अदालत ने कहा कि कानून की नजर में भी शादी वैध न हों तो इसे शादी नहीं माना जाता है। वैध शादी के लिए हिंदू कानून के तहत सप्तपदी सेरेमनी का होना अनिवार्य चीजों में से एक है। किन्तु मौजूदा केस में इसकी कमी है।

कोर्ट ने माना आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता

21 अप्रैल 2022 के समन आदेश एवं याचिकाकर्ता की पत्नी के खिलाफ मिर्जापुर अदालत के सामने लंबित शिकायत मामले की आगे की कार्रवाई को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिए गए सभी बयानों में सात फेरों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए कोर्ट का मानना है कि प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। क्योंकि बिना किसी पुष्टिकरण सामग्री के दूसरी शादी का आरोप एक बेबुनियाद है।

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