- ख़बरें
- July 22, 2023
- No Comment
- 1 minute read
राजस्थान में डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन पर 5 साल की होगी जेल, विधेयक पर बीजेपी ने जताई आपत्ति
राजस्थान में अब मृतक के शरीर को लेकर प्रदर्शन करने पर अब रोक लगा दी गई है। मृतक के शरीर…
राजस्थान में अब मृतक के शरीर को लेकर प्रदर्शन करने पर अब रोक लगा दी गई है। मृतक के शरीर को प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार एक नया विधेयक लेकर आई है। ‘राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक’ राजस्थान सरकार विधानसभा में लेकर आई है, जिसमें अगर मृतक व्यक्ति का अंतिम संसकार नही किया गया तो 2 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन बीजेपी ने इस विधेयक का सख्त विरोध किया है।

जानें इस बिल में कौन से प्रावधान है?
हाल ही में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान विधानसभा में ‘राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान’ का विधेयक पास कर दिया गया। इस बिल के मुताबिक, अगर मृतक के परिवार के लोग या नेता एवं परिवार के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति मृतक के शरीर का इस्तेमाल अगर धरना करने के लिए करता है तो, उस व्यक्ति को तकरीबन 2 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अगर परिवारजन मृतक का शरीर लेने से इनकार करते हैं तो उन्हें करीब 1 साल तक की सजा का प्रावधान है।
इस बिल के मुताबिक, अगर मृतक के परिवारजन किसी अन्यत्र जगह से आने वाले हो या डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना हो, तभी मृतक के बॉडी के अंतिम संस्कार में देरी की जा सकेगी। लेकिन अगर परिवारजन या तो नेता, मृतक के शरीर का किसी धरने या प्रदर्शन में इस्तेमाल करते हुए पाए जाते है तो, डेड बॉडी को थानाधिकारी द्वारा SDM को सूचित कर डेड बोडी का पोस्टमार्टम करवा कर अंतिम संस्कार करवाने का इस बिल में प्रावधान है।
बीजेपी विधायक ने किया इस बिल का विरोध
गौरतलब है कि बीजेपी के विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार के इस बिल का विरोध किया और कहा कि सरकार हक की लडाई के लिए वाजिब मांगों को सुने नहीं, पुलिस FIR दर्ज ना करें और आरोपियों को गिरफ्तार ना करें तो जनता के पास और कौन सा हथियार रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल से केवल पुलिस और अधिकारियों की तानाशाही ही बढ़ेगी।