अब सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

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अब सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

अब सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
अब सरकारी विभागों में कॉन्टैक्ट नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। केंद्र ने बताया कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में ST/SC/OBC आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आगे कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें अस्थायी नौकरियों में ST/SC/OBC आरक्षण मांग को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट को कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में इस बारे में जानकारी दी गई है।

अस्थाई नियुक्तियों में SC/ST/OBC को आरक्षण

इस पर सरकार की ओर से जारी ओएम में कहा गया कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थाई नियुक्तियों में SC/ST/OBC वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण मिलेगा। आपको बता दें अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था 1968 से लागू है। इसको लेकर 2018 और 2022 में भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

इस याचिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में पाया गया कि सभी विभागों में अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस ओएम पर ध्यान देते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन होता है तो याचिकाकर्ता या पीड़ित पक्ष कानून के अनुसार उचित उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगा।केंद्र सरकार ने कोर्ट को कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में इस बारे में जानकारी दी गई है।

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