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- August 13, 2023
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जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा टैक्स उनको लग सकता है झटका, जाना पड सकता है जेल
जिन लोगों की सैलरी टैक्सेबल है उनके लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी। यानी कि…
जिन लोगों की सैलरी टैक्सेबल है उनके लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी। यानी कि टैक्स भरने की निर्धारित तारीख समाप्त हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स फाइल कर दिया है लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स फाइल नहीं किया। जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया उनको सरकार बहुत बड़ा झटका दे सकती है।
नियम के अनुसार टैक्स फाइल करने की निर्धारित तिथि तक जिन लोगों ने टैक्स फाइल नहीं किया उनको जुर्माने के तौर पर लेट फीस भरनी पड़ सकती है और जेल की सजा भी हो सकती है। इन दोनों चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया जाए। अगर आपकी इनकम भी टैक्सेबल है तो आपको नियम के अनुसार टेक्सफाइल करना ही चाहिए नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।
5000 रुपये तक का जुर्माना
जो टैक्स पेयर्स निर्धारित समय मर्यादा में टेक्स्ट फाइल नहीं कर पाए उनको नियम के अनुसार 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जिन लोगों की सालाना इनकम 500000 से कम है उनको जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये भरने पड़ सकते हैं। इसलिए जुर्माने के साथ वे लोग 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
यह तारीख चूक गए तो होगी जेल
भारत सरकार के नियम के अनुसार अगर जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2023 तक अभी कोई टैक्स नहीं भरता तो उसके खिलाफ सरकार मुकदमा कर सकती है। आयकर के नियमों के अनुसार टैक्स न भरने वाले को 6 महीने की कैद से 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है।