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- July 17, 2023
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वित्त मंत्रालय ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को लेकर किया बड़ा ऐलान, फटाफट जानें
जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अगर अब उन्होंने यह काम जल्दी पूरा नहीं…
जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अगर अब उन्होंने यह काम जल्दी पूरा नहीं किया तो समय सीमा के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को लगा कि इस बार भी वित्त मंत्रालय रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा देगा, लेकिन वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने एक खुलासे में साफ किया कि आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मंत्रालय का समय सीमा बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है और सभी करदाताओं को समय सीमा के भीतर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी गई है। जितनी जल्दी टैक्स दाखिल किया जाएगा, करदाता के लिए उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि जैसे-जैसे डेड लाइन नजदीक आएगी, टैक्स भरने वालों की भीड़ टैक्स भरने के लिए बढ़ती जाएगी।
चूकने पर लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना
एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या 13 जुलाई तक 23.4 मिलियन तक पहुंच गई थी। जिनमें से 21.7 मिलियन रिटर्न सत्यापित किए गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा चूकने वालों को 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स भरने और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा भी 31 जुलाई 2023 रखी गई है, जिसमें फिलहाल किसी बदलाव की संभावना नहीं है।