हिट एंड रन कानून: विरोध में ट्रक-बस चालकों का देशभर में चक्का जाम, जानें क्यों हो रहा है इसका विरोध

केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालकों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार…

केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालकों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं। सब्जी, पेट्रोल-डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं। देश के अलग-अलग शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले घंटों तक बस स्टॉप पर बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं मिल रहा है।

विरोध प्रदर्शन की वजह से पेट्रोल-डीजल की सप्लाई भी बाधित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की कतारें लग रही हैं। छत्तीसगढ़ में हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण रायपुर में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली।

महाराष्ट्र में हिंसक प्रदर्शन

इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गुजरने वाले वाहनों पर पथराव किया और पुलिस के साथ झड़प की। मुंबई के नेरुल में सुबह ट्रक चालकों के एक समूह ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस को मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग पर जमा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

क्या है हिट एंड रन का नया कानून

हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया गया है। इसके अनुसार यदि गलत ड्राइविंग या फिर लापरवाही के चलते यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर वाहन चालक को अधिकतम 10 वर्ष की सजा होगी और 7 लाख का जुर्माना भी लगेगा। सेक्शन 104 (A) में इसका जिक्र किया गया है। इस कानून के तहत फिलहाल दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब दस साल जेल में रहना होगा।

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