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- July 22, 2023
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मोदी सरनेम मानहानि केसः राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 अगस्त को
मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर…
मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस पर न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने वाले गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि 18 जुलाई को राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंधवी ने इस मामले का उल्लेख किया था, जिसके बाद याचिका पर सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली पीठ सहमत हुई। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि अगर 7 जुलाई के आदेश पर रोक नही लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार एवं स्वतंत्र वक्तव्य का दम धुट जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
महत्वपूर्ण है कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? राहुल गांधी की इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। महत्वपूर्ण है कि इस मामले में 23 मार्च को सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 एवं 500 के तहत दोषी करार करते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी
इस फैसले के चलते राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित किया गया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से 2019 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। गौरतलब है कि गत 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।