असम के सरकारी कर्मचारी अब एक पत्नी के रहते नहीं कर सकेंगे दूसरी शादी, इसके लिए करना हो यह काम

असम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया है। एक अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि कोई…

असम के सरकारी कर्मचारी

असम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया है। एक अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित है तो वे सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। इस आदेश के अनुसार, व्यक्तिगत कानून के तहत भले ही उसे ऐसी शादी की अनुमति हो। महत्वपूर्ण है कि तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया गया है।

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर जीवनसाथी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने पर रोक लगा दी है और अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही यह भी बताया है कि भले ही पर्सनल लॉ में दूसरी शादी करने की अनुमति हो फिर भी दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं होगी।

सीएम हिमंत ने इस फैसले को किया लागू

बता दें कि, कार्मिक विभाग के कार्यालय पत्र में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि जीवनसाथी जीवित है तो किसी अन्य से दूसरी शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। हलांकि इसमें तलाक के मानदंडों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले भी यह नियम था, लेकिन हमने लागू नहीं किया था परंतु अब हमने इसे लागू करने का फैसला ले लिया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए घोर कदाचार

इस अधिसूचना में कहा गया है कि यह दिशानिर्देश असम सिविल सेवा नियमावली 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के मुताबिक जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी की ओर से इस तरह की प्रथा को घोर कदाचार करार दिया गया है, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। अधिसूचना में ऐसे मामले सामने आने पर जरुरी कानूनी कदम उठाने के लिए अधिकारियों से कहा गया है।

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