सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका: मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार

मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत से झटका लगा है। सूरत की एक सत्र अदालत ने आज…

मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत से झटका लगा है। सूरत की एक सत्र अदालत ने आज यानी गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है।

Rahul Gandhi in Surat Court
राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में दायर की थी अर्जी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने उस समय जमानत दे दी थी। उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दी गई है। वहीं राहुल गांधी ने उन्हें दो साल की सजा सुनाए जाने के मामले में ऊपरी अदालत में अर्जी दी थी। बता दें, राहुल गांधी सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंचे थे। उनके सूरत रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता और उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंचीं थी। वह भी राहुल के साथ सूरत के सेशंस कोर्ट भी पहुंची थीं। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी राहुल से मुलाकात की। उनके साथ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी थे। गौरतलब है कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत से झटका लगा है। सूरत की एक सत्र अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।

क्या था पूरा मामला केस

राहुल गांधी यह अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा के 23 मार्च के फैसले के खिलाफ थी। इसमें मोदी उपनाम के बारे में अपनी टिप्पणियों को लेकर गांधी को 2019 में मानहानि का दोषी ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी परिवार भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और वे सत्ता में रहने के लायक नहीं हैं। बता दें, 23 मार्च को अदालत ने गांधी को दोषी पाया था और गांधी को अपील करने की भी अनुमति दी थी। कोर्ट ने इसके साथ ही 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने 15,000 रुपये पर जमानत मंजूर कर ली थी।

सरकारी आवास खाली करने को कहा गया

राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके अगले दिन लोकसभा की हाउस कमेटी ने नोटिस भेजकर उन्हें अपना 12 तुगलक लेन बंगला छोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की काफी आलोचना की थी। इनका कहना था कि राहुल गांधी के मामले में सरकार ने काफी तेजी दिखाई।

विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला भी बोला

राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी ही क्यों है? इससे कई लोग नाराज हो गए और इसलिए सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। उन्होंने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान यह बात कही थी। उनकी सजा और बाद में अयोग्यता के बाद राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ था। इसके चलते संसद की कार्यवाही पर भी इसका असर देखने को मिला था।

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