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- October 28, 2023
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लोन वसूली को लेकर RBI ने एजेंटों पर लगाई लगाम, इसके बाद नहीं कर सकेंगे कॉल, जानें नियम
लोन वसूली को लेकर RBI ने एजेंटों पर लगाई लगाम, इसके बाद नहीं कर सकेंगे कॉल, जानें नियम लोन वसूली…
लोन वसूली को लेकर RBI ने एजेंटों पर लगाई लगाम, इसके बाद नहीं कर सकेंगे कॉल, जानें नियम
लोन वसूली के लिए किसी भी समय आने वाले एजेंटों के कॉल को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सख्त नियम ला रहा है। आरबीआई के प्रस्तावित नियम के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक लोन की किश्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे लोन रिकवरी के लिए सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं किया जा सकता।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने कहा है कि किसी वित्तीय संस्थान द्वारा आउटसोर्सिंग के बाद भी उसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती हैं। यह ग्राहकों के प्रति भी उतना ही जिम्मेदार है। इसके साथ ही इस ड्राफ्ट में RBI ने डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स और रिकवरी एजेंट्स के लिए नियम बनाने की बात कही है। ये नियम पब्लिक, प्राइवेट और NBFC तीनों पर लागू होना चाहिए।
देनदार को धमकी नहीं दी जा सकती-RBI
उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वसूली एजेंटों को वसूली के समय धमकी नहीं देनी चाहिए या जबरदस्ती का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा वसूली के दौरान ग्राहक से कॉल या मैसेज में कब और कैसे बात करनी है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके अलावा ग्राहकों का अपमान न किया जाए और उनकी गोपनीयता का ख्याल रखा जाए।
कंपनियों को आउटसोर्स करने से बचने की भी सलाह
इसके साथ ही RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों को KYC नियमों, ऋण अनुमोदन आदि जैसे महत्वपूर्ण नीति प्रबंधन संबंधी कार्यों को अन्य कंपनियों को आउटसोर्स करने से बचने की भी सलाह दी है। आरबीआई ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर अपने ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन में ये बातें कही है।