लोन नहीं चुकाया तो भी कार नहीं होगी जब्त, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फाइनेंस कंपनियों को तमाचा

कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो बैंकों से कर्ज लेकर अपनी कार या बाइक खरीदते हैं और जब वे किसी…

कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो बैंकों से कर्ज लेकर अपनी कार या बाइक खरीदते हैं और जब वे किसी कारणवश कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो बैंक अपने एजेंटों को भेजकर कर्ज की रकम वसूल करते हैं और ग्राहकों से वाहन वापस ले लेते हैं। ऐसे ही एक मामले में पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जबरन वाहन खींचकर ले जाना किसी के मौलिक अधिकारों का हनन है।

Even if the loan is not repaid, the car will not be seized, big decision of the High Court
वाहन को जबरन खींचने वाले के खिलाफ प्राथमिकी

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्ज न चुकाने वाले वाहन मालिकों से जबरन वाहन जब्त करना गैरकानूनी है। यह संविधान के जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी धमकी भरी हरकतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिभूतिकरण के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन ऋण की वसूली की जाए।

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने रिट याचिकाओं के एक बैच का निस्तारण करते हुए बैंकों और वित्त कंपनियों को गिरवी रखे गए वाहनों (बंदूक की नोक पर भी) को जबरन जब्त करने के लिए फटकार लगाई। अदालत ने बिहार के सभी पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी जबरन वसूली एजेंट द्वारा किसी भी वाहन को जबरन जब्त नहीं किया जाए।

बैंकों/वित्तीय कंपनियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना

जबरन वसूली एजेंटों द्वारा वाहनों को जबरन जब्त करने के पांच मामलों की सुनवाई करते हुए अदालत ने 19 मई को यह फैसला सुनाया। दोषी बैंकों/वित्तीय कंपनियों में से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जस्टिस रंजन ने अपने 50 पन्नों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 25 और फैसलों का जिक्र किया। इसमें दक्षिण अफ्रीका के एक फैसले का भी जिक्र है।

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