अब आधार नंबर के बिना भी बनवा सकेंगे वोटर आईडी, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दी जानकारी

अब आधार नंबर के बिना भी बनवा सकेंगे वोटर आईडी, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दी जानकारी अब मतदाता…

अब आधार नंबर के बिना भी बनवा सकेंगे वोटर आईडी, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दी जानकारी

अब आधार नंबर के बिना भी बनवा सकेंगे वोटर आईडी, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दी जानकारी
अब मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। नए मतदाता पंजीकरण फॉर्म के 6B में मतदाताओं की जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर देने की जो अनिवार्यता है, उसे खत्म करने की मांग पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरी एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने की थी।

चुनाव आयोग के सीनियर एडवोकेट सुकुमार पट जोशी एवं अमित शर्मा ने कहा कि इस मामले पर अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी परिवर्तन किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग भी जमा की है, जिसके बाद न्यायालय ने इस याचिका का निपटान कर दिया।

जानें किस बारे में यह याचिका?

यह याचिका तेलंगाना प्रदेश कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन ने दायर की थी। जी निरंजन ने इलेक्टर्स अमेंडमेंट अधिनियम 2022 की धारा 26 के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण की मांग की थी जो कि नए मतदाता पहचान पत्र बनाने संबंधित है। इसके अनुसार वोटर आईडी बनाने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 6B मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए है, जिसमे आधार नंबर अनिवार्य था। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिनके पास आधार कार्ड न हो किन्तु वे मतदान करने के पात्र हों या मतदान करने की उम्र के हो फिर भी उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाता।

चुनाव आयोग का जवाब

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के अधिवक्ताओं ने कहा कि इस फॉर्म में आधार नंबर भरने की अनिवार्यता को समाप्त करने संबंधित अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में मौजूदा नियम के अनुसार, आधार नंबर, वोटर कार्ड बनाने और मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। इस लिए इसके संबंधित जरूरी स्पष्टीकरण जल्द ही जारी होगा और साथ ही फॉर्म में भी बदलाव होगा।

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