लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा को दी जमानत

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लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा को दी जमानत

लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा को दी जमानत
लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव एवं बेटी मीसा भारती को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लालू यादव एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों को जमानत दे दी है।

बता दें कि 22 सितंबर को कोर्ट ने उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद आरोपियों को तलब किया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी एवं जालसाजी समेत विभिन्न अपराधों को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में 3 जुलाई को कथित घोटाले के संबंध में आरोप पत्र दायर किया था। बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस मामले के साथ-साथ चारा घोटाला मामले में भी जमानत पर बाहर हैं। यह इस मामले में CBI द्वारा दायर दूसरी चार्जशीट थी। हालांकि ऐसा पहली बार था कि तेजस्वी यादव को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान की है और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है। इसके बदले में उपहार में रंगरूटों द्वारा पार्सल के बदले में उनके नाम पर जमीन हस्तांतरित की गई थी।

सीबीआई ने 2022 में मामला दर्ज किया था

18 मई 2022 को CBI ने लालू यादव एवं उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों एवं निजी व्यक्तियों सहित अन्य 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पिछले साल अक्टूबर में CBI ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, एवं अन्य के खिलाफ मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया था।

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